10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है. निवेश के इस विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है. जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हों और फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में गिरते ब्याज दर से परेशान हों, सुकन्या समृद्धि योजना उनके लिए बेहतरीन कदम साबित हो सकती है.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना?सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है. छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है.
साल 2016 -17 में एसएसवाई में 9.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स छूट के साथ है. इससे पहले इसमें 9.2 फीसदी तक ब्याज भी मिला है.
साल 2016 -17 में एसएसवाई में 9.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स छूट के साथ है. इससे पहले इसमें 9.2 फीसदी तक ब्याज भी मिला है.
कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है. चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं.
कहां खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है.
कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता?सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग?सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.
सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम
सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है. इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. एक बच्ची के लिए दो खाता नहीं खोला जा सकता.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग?सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.
सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम
सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है. इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. एक बच्ची के लिए दो खाता नहीं खोला जा सकता.
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी?
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और एकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है. सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी की जा सकती है, अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है. अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गयी तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जायेगा, जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी.
मैच्योरिटी से पहले किन हालात में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है?
अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाये तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है. इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है. दूसरे मामलों में एसएसवाई खाते को खोलने से पांच साल के बाद बंद किया जा सकता है. यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में. इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग एकाउंट के हिसाब से मिलेगा.
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर सुकन्या समृद्धि योजना
अकाउंट देशभर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, अगर खाताधारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो. अकाउंट ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि इसके लिए एकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा. अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां खाता खोला गया है. जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है, वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर इलेक्टॉनिक तरीके से हो सकता है.
सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक रकम निकासी अकाउंट होल्डर की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है, इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं. इसमें योजना में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है. सुकन्या समृद्धि योजना से यह निकासी तभी संभव है, जब एकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले. अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है. इन मामलों में हालांकि निकासी करने वाली रकम फी और दूसरे चार्ज के बराबर ही हो सकती है उससे अधिक नहीं.
सुकन्या समृद्धि योजना एकाउंट मैच्योर कब होगा?
खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरा होने या गर्ल चाइल्ड की शादी होने के बाद एकाउंट मैच्योर हो जायेगा.
इसमें सुकन्या समृद्धि योजना हालांकि कुछ शर्तें भी हैं अगर खाताधारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती. अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाताधारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है. मैच्योरिटी के समय पासबुक और विथड्रावल स्लिप पेश करने पर खाताधारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है, जो यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं रह रहा हो. अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते.अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजनाखाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जायेगा.
स्रोत: यह सूचना वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की वेबसाइट से जुटाई गयी है. पाठकों को समझने के लिए इसे आसान भाषा में पेश किया गया है.
डिस्क्लेमर: पूरी जानकारी के लिए आप स्कीम बनाने वाली अथॉरिटी से बात कर सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी मौजूद नियमों के हिसाब से है, इसमें किसी बदलाव के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है.
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